दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालय ने B.ED VS B.TC मे ,शिक्षा जगत के क्षेत्र में कल एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया उस फैसले के तहत अब B.Ed धारक प्राइमरी स्कूल के शिक्षक के पात्र नहीं होंगे। इस आदेश से B.Ed धारकों को बड़ा झटका लगा। सर्वोच्च अदालत ने एनसीपीआई और केंद्र सरकार की एमएलपी खारिज करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया।
B.Ed. करने वाले अभ्यार्थी प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक बनने की दावेदारी से हुए बाहर
चुकी फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है तो इसका असर पूरे भारत में दिखेगा अब आने वाले समय में यह निर्णय सभी राज्यों और नागरिकों के लिए बाध्य होगी.
B.TC. करने वाले अभ्यार्थी होंगे प्राथमिक शिक्षक के पात्र
इस निर्णय के बाद अब केवल बीटीसी करने वाले उम्मीदवार अब प्राथमिक विद्यालयों की शिक्षक बन पाएंगे जबकि B.ED वाले लेवल 1 की भर्ती के रेस से बाहर होंग।
NCTE के वर्ष 2018 में एक नोटिफिकेशन से यह विवाद शुरू हुआ
NCTE ने नोटिफिकेशन के बाद जारी कर B.ED. डिग्री धारकों को भी REET लेवल प्रथम के लिए योग माना था। इस नोटिफिकेशन के विरुद्ध में बीएसटीसी उम्मीदवार राजस्थान हाईकोर्ट गए थे जहां हाईकोर्ट में बीटीसी डिप्लोमा वाले को लेवल वन के योग्य माना अब सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी