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July 27, 2024 2:06 pm

राजद नेता गुलाब यादव और IAS संजीव हंस को गायत्री देवी रेप केस में पटना हाईकोर्ट से मिला राहत



पटना : पटना हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और सीनियर आईएएस संजीव हंस को बड़ी राहत मिली है. उनकी गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है .

गायत्री देवी ने 5 साल के बच्चे के साथ किया प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जान का ख़तरा

पीड़ित महिला गायत्री देवी आपने 5 साल के बच्चे के साथ प्रेस कांफ्रेंस करते हुए बताया की हमको और हमारे बच्चे को आरजेडी के पूर्व विधायक गुलाब यादव और सीनियर आईएएस अधिकारी संजीव हंस से जान का खतरा है। वो लोग बार बार व्हाट्सएप कॉल पर हमे और बच्चे को मारने की धमकी दे रहे है। पीड़ित महिला गायत्री देवी ने कहा कि हम अपने बच्चे के लिए इंसाफ चाहते हैं इसलिए अब चौथे असम मीडिया के पास आए हुए हैं.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी लगाया आरोप

गायत्री देवी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते हैं बिहार के कोई भी अधिकारी गुलाब यादव और सीनियर अधिकारी संजीव हंस पर कार्रवाई नहीं कर सकता है.

गायत्री देवी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अधिवक्ता है. उन्होंने 2022 में गुलाब यादव और IAS संजीव हंस के खिलाफ बलात्कार और अन्य में प्राथमिक की दर्ज करवाई थी.

पीड़ित महिला गायत्री देवी इलाहाबाद हाईकोर्ट में वकील है. गायत्री देवी की शिकायत पर पटना पुलिस ने दिसंबर 2022 में गुलाब यादव और IAS संजीव हंस के खिलाफ बलात्कार और आईपीसी की अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

गायत्री देवी ने कहा की बिहार महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर किया रेप

गायत्री देवी ने पूर्व में कहा की गुलाब यादव ने उसे बिहार महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा दिया और 2016 में पटना के रुकनपुरा स्थित अपने आवास पर बुलाया. विधायक ने कथित तौर पर उसके साथ बलात्कार किया और वीडियो बना लिया. महिला ने प्राथमिकी में आरोप लगाए है कि गुलाब यादव ने बाद में उसे दिल्ली के एक होटल में बुलाया, जहां आईएएस अधिकारी संजीव हंस भी मौजूद थे, और वीडियो वायरल करने की धमकी दी। वहां दोनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद, दोनों ने दिल्ली और पुणे के विभिन्न होटलों में उसके साथ बलात्कार किया

माननीय पटना हाईकोर्ट से IAS संजीव हंस एमएलसी गुलाब यादव को मिली राहत

हालाकी इस मामले में माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश से आईएएस संजीव हंस, एमएलसी गुलाब यादव को बड़ी राहत मिली है. अब माननीय पटना उच्च न्यायालय मामले की सुनवाई करेगा.

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