पटना: बिहार में अंतरजातीय शादी को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन राशि के रूप में 2.5 लख रूपया दिया जाता है। इस रुपया का मूल उद्देश्य अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा देना है।जिससे समाज में समानता आए। जातिवादी रूडी प्रथा को छोड़कर आज की युवा सामाजिक मानवता के आधार पर शादी के महत्व को समझे
कम से कम लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल होना अनिवार्य है
इस पैसे के हकदार आप सभी होते हैं जब आप कानून के अनुसार बालिक होते हैं आप अपने रजिस्टर्ड दस्तावेज के अनुसार कम से कम लड़की की उम्र 18 और लड़के की उम्र 21 साल होनी चाहिए।
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