किसान महापंचायत को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा आप शहर का गला घोंट रहे हैं
किसान महापंचायत द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप शहर का गला घोंट रहे हैं.

किसान महापंचायत द्वारा जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की सहमति के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दायर की गई थी. इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महापंचायत को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है कि आप शहर का गला घोंट रहे हैं.
कोर्ट ने आगे कहा कि आप सड़क, हाईवे, ट्रेन रोक रहे हैं. प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है. आपने पूरे शहर के लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. क्या कारोबारी अपनी दुकान बंद कर दें.
दरअसल, दिल्ली के जंतर मंतर पर कम से कम 200 महापंचायत के प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण और अहिंसक सत्याग्रह आयोजित करने और उन्हें जंतर मंतर की ओर आगे बढ़ने से नहीं रोकने के लिए निर्देश जारी करने की मांग याचिका में की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है. मामले की अगली सुनवाई अब सोमवार को होगी.
Supreme Court pulls up Kisan Mahapanchayat for approaching the court to continue the protests by blocking the National Highways in Delhi-NCR. Supreme Court says protesting farmers are obstructing traffic, blocking trains and national highways. pic.twitter.com/1m7vznYa2j
— ANI (@ANI) October 1, 2021
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि आपने शहर को घेर लिया है और अब आप अंदर आकर प्रदर्शन करना चाहते हैं. नागरिकों के पास आजादी से और बिना किसी डर के घूमने के समान अधिकार हैं. उनकी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है. एक बार जब आपने तीन कृषि कानूनों को लेकर अदालत का रुख कर लिया तो न्यायिक व्यवस्था में विश्वास रखिए और मामले पर फैसला आने दीजिए.