बंधु तिर्की के खिलाफ ईडी ने जांच शुरू की, आय से अधिक संपत्ति मामले में अदालत ने सुनाई है सजा
28 मार्च को अदालत ने दिया था ईडी जांच का आदेश

रांची : मांडर विधानसभा क्षेत्र के विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ अब मनी लॉड्रिंग अधिनियम में भी अनुसंधान शुरू हो गया है। बंधु तिर्की के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में विशेष सीबीआई अदालत के फैसले के बाद ईडी ने भी बंधु तिर्की के खिलाफ धन मनी लॉड्रिंग की जांच पुनः प्रारंभ कर दी है। विधायक बंधु तिर्की के पास आय से सात लाख 22 हजार 167 रुपए अधिक की संपत्ति के मामले में बीते 28 मार्च को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने यह आदेश दिया था कि ईडी मनी लॉड्रिंग मामले में भी इस मामले को देखे। विधायक बंधु तिर्की के खिलाफ सीबीआई ने फैसले की कॉपी झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष, भारत निर्वाचन आयोग, झारखंड राज्य के चुनाव आयुक्त व रांची के उपायुक्त को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में विधायक बंधु तिर्की को तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी। उनपर तीन लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। यह भी आशंका है कि झारखंड विधानसभा से उनकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। हालांकि अबतक इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं हुआ है।