पूर्वी चम्पारण शराब तस्करी मामले में पांच वर्षों का सश्रम कारावास

शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए राहुल उपाध्याय विशेष न्यायाधीश 2 उत्पाद ने पांच वर्षों की सश्रम करावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

पूर्वी चम्पारण शराब तस्करी मामले में पांच वर्षों का सश्रम कारावास शराब तस्करी के एक मामले की सुनवाई करते हुए राहुल उपाध्याय विशेष न्यायाधीश 2 उत्पाद ने पांच वर्षों की सश्रम करावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।
जुर्माना नहीं भरने पर तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है। गौरतलब हो कि संग्रामपुर थाना क्षेत्र के ओलहा निवासी लखिचंद्र महतो पिता स्व गजाधर महतो ने 13 दिसम्बर , 21 को नेपाल से भारत में रिक्सा चलाते हुए रक्सौल सीमा में प्रवेश किया। संदेह पर तलाशी ली गयी तो रिक्शा के अंदर तीन बोतल कस्तुरी शराब मिली , जिसके आधार पर आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उत्पाद केश संख्या 486 / 21 दर्ज कर जेल भेज दिया गया .
वही शुक्रवार को आरोप गठन के लिए आरोपी जेल से प्रस्तुत किया गया।
इस दौरान आरोपी ने अपना दोष स्वीकार किया। आरोपी के ब्यान पर न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है ।
अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद कमाख्या नारायण सिंह ने पक्ष रखा है
वही सौरभ सुमन यादव भा. प्र. से. सदर अनुमंडल पदाधिकारी सह मद्यनिषेध अधीक्षक ने कहा कि शराब बंदी कानून को लेकर काफी शक्ति से सरकार इस पर कारवाई कर रही है।
और न्यायपालिका में जो अभियुक्त है उन्हें भी सजा मिल रहीं हैं।
इसी क्रम में स्पेशल कोर्ट 2 जो एक्साइज का है उसमें एक व्यक्ति को पांच साल की सश्रम कारावास और एक लाख का अर्थ डंड कीया है।
उन्होंने बताया कि पहले भी कोर्ट के द्वारा मोतिहारी में 01 अप्रैल 2016 से 5 मार्च 2022 तक 146 केस का डिस्पोजल किया गया है।
जिसमें 138 केस में अभियुक्तों को सजा मिला है।
वही अभियोजन पक्ष से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद कमाख्या नारायण सिंह ने बताया कि आरोपी ने अपना दोष स्वीकार किया है जिसको लेकर राहुल उपाध्याय विशेष न्यायाधीश 2 उत्पाद ने पांच वर्षों की सश्रम करावास सहित एक लाख रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है।

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