झारखंड : रांची नगर निगम के वार्ड 38 के पर्षद दीपक कुमार लोहरा पदमुक्त
इसका आदेश नगर विकास विभाग ने जारी कर दिया

रांची : रांची नगर निगम के वार्ड 38 के पार्षद दीपक कुमार लोहरा को पदमुक्त कर दिया गया है। इसका आदेश नगर विकास विभाग ने जारी कर दिया है। वह चुनाव के दौरान गलत जानकारी देने के दोषी पाए गए हैं। जानकारी हो कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव, 2018 में रांची नगर निगम के वार्ड संख्या-38 में पार्षद के पद पर दीपक कुमार लोहरा का निर्वाचन हुआ था। नगर विकास विभाग ने उनके विरुद्ध वार्ड पार्षद चुनाव के नामांकन के समय प्रपत्र 24 में गलत शपथ पत्र देने और जानकारी छुपाने के आरोप प्राप्त हुए।
जारी आदेश में कहा गया है कि दीपक लोहरा द्वारा निर्वाचन के लिए अपने नामांकन के पत्र में शपथपूर्वक उल्लेख किया गया था कि रांची नगर निगम के वार्ड संख्या-38 अंतर्गत मतदान केंद्र संख्या-38/8 की मतदाता सूची के क्रमांक-293 में इनका नाम दर्ज है। इसके अलावा नगरपालिका के किसी मतदाता सूची में इनका नाम दर्ज नहीं है। लोहरा का नाम मतदान केन्द्र संख्या-38/1 की मतदाता सूची के क्रमांक-615 पर दीपक लोहरा नाम से और मतदान केंद्र संख्या-38/8 की मतदाता सूची के क्रमांक-283 पर दीपक कुमार लोहरा नाम अंकित है। विभाग के मुताबिक दीपक कुमार लोहरा के वार्ड संख्या-38 अंतर्गत दो मतदान केंद्रों में नाम रहने से इनके द्वारा अवैध मतदान किया गया है। अवैध मत के आधार पर इनका निर्वाचन हुआ है। दीपक कुमार लोहरा द्वारा निर्वाचन के लिए नामांकन के पत्र में पियागो पिकप वैन निबंधन (संख्या-JH01AF0160) की जानकारी छुपाई गई। संबंधित निर्वाचित जनप्रतिनिधि के विरुद्ध गठित आरोप एवं उनसे प्राप्त बचाव-बयान की सुनवाई और योग्यता-अयोग्यता का विचारण झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के अंतर्गत नगर विकास के स्तर पर गठित जांच समिति द्वारा की गई। जांच समिति द्वारा लोहरा के विरुद्ध एक से अधिक मतदान केंद्रों पर नाम दर्ज होने और निर्वाचन के लिए नामांकण के प्रपत्र में चल संपत्ति घोषित करने में तथ्य छुपाते हुए निर्वाचित होने का आरोप प्रमाणित पाया गया। झारखंड नगरपालिका निर्वाचित प्रतिनधि (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 2020 के आलोक में दीपक कुमार लोहरा को विभिन्न धारा के आलोक में दोषी पाए जाने के कारण पद से मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। जांच समिति की अनुशंसा में भ्रष्ट आचरण का दोषी पाए जाने के फलस्वरूप दीपक कुमार लोहरा, वार्ड पार्षद, वार्ड संख्या-38, रांची नगर निगम को पार्षद पद के लिए अयोग्य घोषित करते हुए उनकी सदस्यता समाप्त की जाती है।
वार्ड 39 के वेद प्रकाश यादव भी हो चुके हैं पदमुक्त
इससे पहले 2 जनवरी 2022 को वार्ड 39 के पार्षद पर वर्ष 2018 के चुनाव के दौरान गलत शपथ पत्र दायर किए जाने का आरोप लगा था। इसके साथ-साथ चुनाव में अपनी चल-अचल संपत्ति, न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी भी गलत दी गई थी। जिसके बाद वार्ड पार्षद के खिलाफ गठित आरोप और बचाव बयान की सुनवाई विभाग स्तर से गठित जांच कमेटी द्वारा की गई। जिसमे जांच प्रतिवेदन में धुर्वा थाना में पार्षद के खिलाफ कई मामले लंबित होने की बात सामने आई थी।