Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

स्कूल के समय कोचिंग संस्थान नहीं चलेंगे बिहार कोचिंग नियमावली 2023 जारी

पटना: बिहार सरकार शिक्षा विभाग का नया फरमान बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 जारी. इस नियम के तहत अब सरकारी स्कूल के समय कोचिंग संस्थान मैं पढ़ाई का संचालन नहीं किया जा सकता अगर इस नियम का उल्लंघन किया जाता है तो उसे बिहार कोचिंग संस्थान नियमावली 2023 के तय प्रावधानों के अनुसार सजा के हकदार होंगे

कोचिंग संस्थान 2023 नियमावली के अनुसार

किसी संस्था को दो बार दंडित किए जाने के बाद प्राधिकार उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर सकता है. रजिस्ट्रेशन रद्द होने पर संस्थान अगले 2 वर्ष तक नए रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन नहीं कर पाएगा.रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अगर कोचिंग संस्थान ने पढ़ना जारी रखा तो जिला अधिकारी उसकी सभी चल -अचल संपत्ति को जप्त करने के साथ ही संस्थान के परिसर को सील कर सकते हैं.

* किसी कोचिंग में किसी कक्षा का न्यूनतम कारपेट एरिया 300 वर्ग फुट होना जरूरी है

* कोचिंग की कक्षा में हर छात्र को कम से कम एक वर्ग मीटर स्थान मिलना चाहिए

* पेयजल प्राथमिक चिकित्सा और अग्निशामक यंत्र की व्यवस्था होनी चाहिए

* सरकारी स्कूल कॉलेज के समय को देखते हुए डीएम कोचिंग संस्थानों का समय निर्धारण करेंगे

* डीएम के निर्देश पर अफसर कोचिंग संस्थानों का निरीक्षण करेंगे

* अनुमंडल स्तर पर भी जांच कमेटी बनेगी

* लड़की और लड़कियों के लिए अलग-अलग शौचालय बना जरूरी है

* सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों की सेवा नहीं लेना है

कोचिंग का 2023 नियमावली के अनुसार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है

कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है. रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹5000 तय किया गया है .रजिस्ट्रेशन 3 साल तक मान्य होगा .नवीकरण के लिए 3 साल बाद ₹3000 देने होंगे. इस के अध्यक्ष जिला पदाधिकारी और सदस्य सचिव जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे.

0
0

Leave a Comment

Share this post:

खबरें और भी हैं...

लाइव क्रिकट स्कोर

Weather Data Source: wetter morgen Delhi

राशिफल